उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, UP Viklang Pension
उत्तर प्रदेश में अनेक सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं जो गरीबों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है उनमें से एक योजना का नाम है विकलांग पेंशन योजना इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2016 मे की गई यह योजना केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए है समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है Viklang Pension के तहत राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता का शिकार होंगे उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। यूपी राज्य के विकलांग पुरुष व महिला दोनों ही इस योजना का आवेदन कर सकते है। योजना का लाभ उन सभी को दिया जायेगा जिनका नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल होगा। राज्य के जो दिव्यांग नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022 ऑनलाइन पंजीकरण(online panjikaran)
यह योजना विकलांग नागरिकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। हम आपको योजना से जुडी जानकारी जैसे: Uttarpradesh Viklang Pension Yojana क्या है, यूपी विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, उद्देश्य आदि के बारे में बताने जा रहे है। योजना से जुडी और अधिक जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
Overview of the UP Viklang Pension Scheme
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
वर्ष | 2022 |
आरम्भ की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | विकलांग जन |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | पेंशन की सुविधा |
लाभ | मासिक पेंशन भत्ता |
श्रेणी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sspy-up.gov.in/index.aspx |
प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022(up viklang pension Yojana 2022)
यह तो आप सभी लोग जानते होंगे कि विकलांग व्यक्तियों के पास कमाई करने का कोई स्रोत नहीं होता विकलांग व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के सहारे अपना जीवन यापन करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों की देखभाल करने से परिवार वाले भी मना कर देते हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी बेकार हो जाती है इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने विकलांगों की समस्या को देखते हुए विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की है इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्ति को ₹500 प्रतिमाह दिए जाते हैं इस योजना से मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है इसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अपना खुद का बैंक खाता होना जरूरी है जोकि आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है आवेदक अपने मोबाइल में कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते हैं इससे उन्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन आवेदन करने से आवेदक का समय और पैसे दोनों की बचत हो जाती है.
UP Viklang Pension Yojana 2022 के लाभ
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला-पुरूष उम्मीदवार ले सकते है।
- UP Viklang Pension के लाभार्थियों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ 40% से अधिक विकलांग व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।
- Uttar Pradesh Viklang Pension Yojana का लाभ केवल SSBY आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन के माध्यम से ही लिया जा सकता है।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी विकलांग नागरिकों को दिया जाएगा। राज्य के विकलांग नागरिकों को इस विकास पेंशन योजना के तहत प्रति माह 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सभी विकलांग नागरिकों को शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन आवेदन पत्र भरने और उत्तर प्रदेश में विकलांग कल्याण विभाग के संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही 500 रुपये मिलेंगे।
- विकलांग नागरिकों को आजीविका प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह UP Viklang Pension Yojana 2022 शुरू की गयी है।
- राज्य सरकार द्वारा प्रति माह 40% विकलांग आवेदकों को 500 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए, विकलांग नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- इस योजना के तहत, सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी, इसलिए आवेदक के पास एक बैंक खाता होना चाहिए और लाभार्थी का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु पात्रता
अगर आप भी योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आपको सरकार द्वारा निर्धारित की गयी पात्रता को पूरा करना होगा। हम आपको पात्रताओं की जानकारी देने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।
जो विकलांग नागरिक उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी होंगे वही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
योजना का लाभ केवल विकलांग नागरिक को ही मिलेगा।
अगर आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे है तो वह इस योजना का आवेदन यही कर सकते।
18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिक योजना के पात्र समझे जायेंगे।
यूपी राज्य के पुरुष या महिला विकलांग नागरिक जो शारीरिक व मानसिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांगता का शिकार होने उन्हें इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
विकलांग नागरिक की सालाना आय 12 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदन करते समय आवेदक के पास अपने सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए जिससे वह आसानी से योजना का आवेदन कर सके।
जो आवेदक किसी सरकारी दफ्तर में काम करते होंगे या उनके पास कार (4 पहिये की गाडी) होगी तो वह इस योजना के पात्र नहीं समझे जायेंगे।
अगर कोई भी विकलांग नागरिक गांव से संबंध रखता है तो उसके परिवार की सालाना आय 46080 रुपये से कम होनी चाहिए।
और अगर कोई नागरिक शहर से संबंध रखते है तो उनके परिवार की वार्षिक आय 56460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यूपी विकलांग पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
नागरिक बिना डोकेमन्ट्स के किसी भी योजना का आवेदन नहीं कर सकते क्यूंकि आवेदन करते समय दस्तवेजो की आवश्यकता होती है। अगर आप भी योजना से जुड़े दस्तवेजो की जानकारी जानना चाहते है तो आप दी गयी तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़े।
आधार कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो मूलनिवास प्रमाणपत्र
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विकलांगता प्रमाणपत्र बैंक पासबुक
बैंक अकाउंट नंबर राशन कार्ड आय प्रमाणपत्र (इनकम सर्टिफिकेट)
वोटर ID कार्ड आयु प्रमाणपत्र
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी का पता होना बहुत जरुरी है। हम आपको योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट (sspy-up.gov.in) पर जाना है।
जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।uttarpardesh divyang pension yojana online awedan
क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
आपको नए पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है।यूपी दिव्यांग पेंशन स्कीम ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस
क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे:
जिला, क्षेत्र, तहसील, नाम, लिंग, पता, जन्मतिथि, श्रेणी, पिता-पति का नाम, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आय डिटेल्स, दिव्यांता विवरण आदि को भरना है।दिव्यांग पेंशन योजना
इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को अपलोड करके कैप्चा कोड को भरना होगा।
सभी जानकारी भरने के पश्चात फॉर्म को एक बार दोबारा पढ़ लें, यदि किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो आप उसका सुधार कर लें।
इसके बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
क्लिक करने के पश्चात आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
लॉगिन करने के लिए आवेदक एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा। होम पेज पर आपको आवेदक लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। नए पेज पर आप पूछी गयी जानकारी जैसे: सेलेक्ट पेंशन स्कीम, रजिस्ट्रेशन ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरके सेंड OTP पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा जिसे आपको बॉक्स में भरें और इसके साथ कैप्चा कोड को भर दें। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लॉगिन प्रोसेस
विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी सूची में नाम कैसे देखें ?
लाभार्थी योजना की पेंशन सूची जारी होते ही अपना नाम लिस्ट में आसानी से देख सकते है।
हम आपको लाभार्थी सूची देखने की प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है जो की इस प्रकार से है:
सर्वप्रथम आवेदक को पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
होम पेज पर आपको पेंशनर सूची का ऑप्शन दिखाई देगा आवेदक को जिस भी साल की सूची में अपना नाम देखना होगा वह उस पर क्लिक कर दें।
इसके बाद अगले पेज पर आपके जिलों की सूची खुल जाएगी।
यहाँ आपको अपने जिले को सेलेक्ट करना होगा।
अगले पेज पर आपको विकासखंड सेलेक्ट करना है।
जिसके बाद नए पेज पर आपको ग्राम पंचायत का चयन करना होगा।
इसके बाद अगले पेज पर आपके ग्राम और पेंशनर सूची खुल कर आजायेगी।
यहाँ आपको कुल पेंशनर्स पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ग्राम वाइज पेंशन लिस्ट खुल कर आजायेगी, यहाँ आप अपना नाम देख सकेंगे।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
विकलांग पेंशन योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है?
विकलांग पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। जिसकी शुरुवात 2016 में की गयी।
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है?
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुवात यूपी सरकार द्वारा की गयी। यह योजना राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए चलायी गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ पायेगा और वह आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
Uttarpradesh Viklang Pension Yojana की आवेदन प्रक्रिया क्या है?
उत्तरप्रदेश विकलांग पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम द्वारा रखी गयी है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
क्या इस योजना का लाभ अन्य राज्य के विकलांग नागरिक भी कर सकते है?
जी नहीं, विकलांग पेंशन योजना का लाभ अन्य राज्य के विकलांग नागरिक नहीं कर सकते केवल उत्तरप्रदेश राज्य के मूलनिवासी विकलांग महिला व पुरुष योजना का अवेदन कर सकते है। जो आवेदक 40% या इससे अधिक विकलांग होंगे वही इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
योजना की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in है। आवेदक अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है।