PM Kisan Mandhan Yojana :-पीएम किसान मानधन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना |है जिसका लाभ भारत के किसानों को दिया जाता है भारत की केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत देश के गरीब किसानों के लिए की है| यदि आपने अभी किसान मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं| केंद्र सरकार की इस योजना में किसानों को ₹3000 पेंशन की सुविधा मिलती है| यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर दें यह एक ऐसी योजना है जिसमें सभी गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|
इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान भाग ले सकते हैं उन्हें 7 वर्ष की आयु तक आंशिक अंशदान करना होता है| यह एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ₹3000 प्रतिमा पेंशन मिलेगी| 18 से 40 वर्ष के किसान इस योजना में आवेदन कर सकते हैं | इसमें या योगदान ₹55 से ₹200 प्रति माह तक का है यदि कोई भी इसमें ₹55 से ₹200 प्रति माह तक का योगदान करता है तो उसे 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी| यह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है| इससे संबंधित सभी जानकारी आप इस पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं।
PM Kisan Mandhan Yojana Details
- योजना का नाम : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- लॉन्च किया गया : केंद्र सरकार द्वारा
- लाभार्थी : लघु एवं सीमांत किसान
- मुख्य फायदें : किसानों के खातों में 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देना
- आधिकारिक वेबसाइट : pmkmy.gov.in
किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन –
- सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट यानी https://pmkmy.gov.in/ पर जाएं।
- होमपेज पर, विकल्प “ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जहाँ 2 विकल्प मौजूद होंगे।
- अगर आप खुद से ही रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप “सेल्फ एनरॉलमेंट” पर क्लिक करें।
- अब आवश्यक विवरण दर्ज करें (सभी विवरण जैसे नाम, पिता / पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और अन्य जानकारी) और दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
पीएम किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मंधन योजना के आवेदन करने वाले किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को किसी योजना का लाभ मिल सकेगा। पीएम किसान मंधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य जमीन है इस योजना की कुछ विशेषताएं यह भी है कि
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले कान की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को ₹1500 दिए जाएंगे| इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे और सीमांत किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पीएम किसान मानधन योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना है। इस पीएम किसान मान धन योजना के माध्यम से देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। किसान मानधन योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- इस किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल के लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा। जीवन बीमा निगम इस किसान पेंशन योजना के तहत एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
पीएम किसान मानधन योजना से सम्बंधित महत्बपूर्ण प्रश्न
लाभार्थी 18 वर्ष से 40 वर्ष की प्रवेश आयु में PMKMY में शामिल हो सकता है। उन्हें 60 वर्ष की आयु तक योगदान करने की आवश्यकता है।
हां, योजना के तहत नॉमिनी की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के तहत, ग्राहक नॉमिनी बना सकता है।
PMKMY का फुल फॉर्प्रम धानमंत्री किसान मानधन योजना होता है.
नहीं, इसमें कोई अतिरिक्त प्रशासनिक लागत शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा एक शुद्ध कल्याणकारी योजना है।