PM Kisan Mandhan Yojana :- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानो को उनकी आयु के 60 वर्ष पूरी करने के बाद हर महीने कम से कम 3000 रुपये की राशी पेंशन के रूप में प्राप्त होगी अगर किसी वजह से किसान की इंतकाल हो जाता है तो किसान की पत्नी को 50% की पेंशन मिलेगी| पीएम किसान मानधन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है| जिसका लाभ भारत के किसानों को दिया जाता है भारत की केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत देश के गरीब किसानों के लिए की है| यदि आपने अभी किसान मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है
तो आप इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं| केंद्र सरकार की इस योजना में किसानों को ₹3000 पेंशन की सुविधा मिलती है| यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप आवेदन कर दें यह एक ऐसी योजना है जिसमें सभी गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी|प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सरकार द्वारा चलाई गई एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को उनकी वृद्धावस्था में पेंशन उपलब्ध कराई जाती है|
इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच छोटे और सीमांत किसान आवेदन कर सकते हैं। यह एक ऐसी योजना है जिसमें किसानों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद ₹3000 प्रतिमाह पेंशन मिलेगी| | इसमें या योगदान ₹55 से ₹200 प्रति माह तक का है यदि कोई भी इसमें ₹55 से ₹200 प्रति माह तक का योगदान करता है तो उसे 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ₹3000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी| यह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई है| इससे संबंधित सभी जानकारी आप इस पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं।
PM Kisan Mandhan Yojana Overview
योजना | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना |
लाभार्थी | देश में छोटे और सीमांत किसान परिवार |
योजना की शुरुआत | 9 अगस्त 2019 |
प्रक्रिया | ONLINE/OFFLINE |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmkmy.gov.in/ |
PM Kisan Mandhan Yojana Details
- योजना का नाम : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- लॉन्च किया गया : केंद्र सरकार द्वारा
- लाभार्थी : लघु एवं सीमांत किसान
- मुख्य फायदें : किसानों के खातों में 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन देना
- आधिकारिक वेबसाइट : pmkmy.gov.in
किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन
- योजना में शामिल होने के इच्छुक पात्र अपने निकटतम CSC कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाएं।
- नामांकन प्रक्रिया में, आपको आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ अपना बचत बैंक खाता नंबर देना होगा।
- आपको एक निश्चित राशि का भुगतान ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) को करना होगा
- इसके बाद वीएलई आपका आवेदन से आपका आधार कार्ड को दर्ज करेगा और व्यक्तिगत विवरण भरेगा। आपकी उम्र के अनुसार योगदान की मासिक गणना करेगा ।
- आवेदक को VLE को अपनी पहली किश्त का राशि का नकद भुगतान करना होगा।
- नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आवेदक द्वारा आगे हस्ताक्षर किए जाएंगे। VLE इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
- अब एक यूनीक किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) बनेगा और किसान कार्ड प्रिंट किया जाएगा। इसका मतलब आपका ऑनलाइन पांजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गयी
पीएम किसान मानधन योजना
प्रधानमंत्री किसान मंधन योजना के आवेदन करने वाले किसानों की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को किसी योजना का लाभ मिल सकेगा। पीएम किसान मंधन योजना का लाभ उन लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिनके पास दो हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य जमीन है इस योजना की कुछ विशेषताएं यह भी है कि
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले कान की यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी को ₹1500 दिए जाएंगे| इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद छोटे और सीमांत किसानों को ₹3000 मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- पीएम किसान मानधन योजना देश भर के सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन योजना है। इस पीएम किसान मान धन योजना के माध्यम से देश के 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। किसान मानधन योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- इस किसान पेंशन योजना के तहत 18 से 40 साल के लाभार्थियों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा। जीवन बीमा निगम इस किसान पेंशन योजना के तहत एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
पीएम किसान मानधन योजना से सम्बंधित महत्बपूर्ण प्रश्न
लाभार्थी 18 वर्ष से 40 वर्ष की प्रवेश आयु में PMKMY में शामिल हो सकता है। उन्हें 60 वर्ष की आयु तक योगदान करने की आवश्यकता है।
हां, योजना के तहत नॉमिनी की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के तहत, ग्राहक नॉमिनी बना सकता है।
PMKMY का फुल फॉर्प्रम धानमंत्री किसान मानधन योजना होता है.
नहीं, इसमें कोई अतिरिक्त प्रशासनिक लागत शामिल नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा एक शुद्ध कल्याणकारी योजना है।